Introduction
ITR Last Date Today यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। हालांकि, अगर आपने अब तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। नतीजतन, आपको जुर्माना, अनपेड टैक्स पर ब्याज और यहां तक कि जेल की सजा तक का खतरा हो सकता है। इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है।
क्यों अहम है ITR Last Date Today?
आईटीआर दाखिल करना न केवल कानूनी बाध्यता है बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की टैक्स समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका भी है। साथ ही, समय पर रिटर्न फाइल करने से आप टैक्स रिफंड का लाभ बिना देरी के प्राप्त कर सकते हैं।
जुर्माना भरना होगा
15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर सेक्शन 234एफ लागू होता है। इसके तहत:
- 5 लाख से अधिक आय पर ₹5,000 का जुर्माना।
- 5 लाख से कम आय वालों पर ₹1,000 का जुर्माना।
लेट या संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक भरे जा सकते हैं। वहीं, अद्यतन रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च 2030 तक जमा किए जा सकते हैं।
अनपेड टैक्स पर ब्याज
यदि बकाया टैक्स चुकाए बिना आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो धारा 234A लागू होती है। इसके अनुसार, बकाया राशि पर प्रति माह 1% का साधारण ब्याज लगेगा। इसलिए, जितनी देर आप करेंगे, ब्याज उतना बढ़ेगा।
घाटे को आगे कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर पाएंगे
यदि आपको इस वर्ष घाटा हुआ है, तो उसे अगले साल की आय से एडजस्ट करने के लिए आज ही रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। मगर देर से फाइल करने पर यह सुविधा खत्म हो जाती है। हालांकि, हाउस प्रॉपर्टी लॉस को आगे कैरी करना संभव रहेगा।
मुकदमे और जेल की सजा का खतरा
अगर आपकी टैक्स देनदारी ₹25,000 से अधिक है और आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो आयकर अधिनियम के अनुसार न्यूनतम 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी ओर, यदि टैक्स राशि 25,000 से कम है तो 3 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
FAQs
प्रश्न 1: ITR Last Date Today किसे लागू होती है?
उत्तर: यह डेडलाइन व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, HUF और ITR फॉर्म 1 से 4 फाइल करने वालों पर लागू होती है।
प्रश्न 2: लेट ITR भरने की आखिरी तारीख क्या है?
उत्तर: 31 दिसंबर 2025 तक लेट या संशोधित रिटर्न भरे जा सकते हैं।
प्रश्न 3: ITR-U क्या है और कब तक फाइल कर सकते हैं?
उत्तर: ITR-U यानी अद्यतन रिटर्न 31 मार्च 2030 तक फाइल किया जा सकता है।
प्रश्न 4: क्या सभी घाटे कैरी फॉर्वर्ड हो सकते हैं?
उत्तर: नहीं, केवल हाउस प्रॉपर्टी लॉस आगे ले जाया जा सकता है।
प्रश्न 5: रिटर्न न भरने पर अधिकतम सजा क्या है?
उत्तर: ₹25,000 से अधिक टैक्स बकाया होने पर अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है।
📌 मुख्य बिंदु
- ITR Last Date Today यानी 15 सितंबर की डेडलाइन।
- समय पर रिटर्न न भरने पर ₹5,000 तक का जुर्माना।
- बकाया टैक्स पर प्रति माह 1% ब्याज।
- घाटा कैरी फॉर्वर्ड की सुविधा खत्म।
- टैक्स राशि ₹25,000 से अधिक होने पर जेल तक का प्रावधान।
📌 सारांश
अंततः, ITR Last Date Today केवल एक तारीख नहीं बल्कि टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अलर्ट है। समय सीमा पार करने पर आपको न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि जेल का खतरा भी मंडरा सकता है। इसलिए, अभी तुरंत अपना आईटीआर फाइल करें और भविष्य की दिक्कतों से बचें।
⚠️ Disclaimer
यह खबर केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए प्रकाशित की गई है। सभी स्रोत, मीडिया और अधिकार फेयर यूज़ पॉलिसी के तहत उपयोग किए गए हैं।
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